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Sultanpur News: दुष्कर्म की साजिश रचने वाले को 20 वर्ष की सजा

Thu, 04 Jan 2024 12:32 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
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सुल्तानपुर। किशोरी को बंधक बना दुष्कर्म करने के मामले में बुधवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने सह आरोपी को दुष्कर्म की साजिश रचने का दोषी मानते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की 75 फीसदी रकम पीड़िता को मिलेगी। दुष्कर्म के मुख्य आरोपी के केस की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है।
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विशेष लोक अभियोजक रमेशचंद्र सिंह के मुताबिक गोसांईगंज थाने के एक गांव की किशोरी को गांव का ही विरेंद्र कुमार उर्फ विंदे 30 मई 2022 को साजिश करके अपने घर ले गया था। वहां विरेंद्र ने दोस्तपुर थाने के एक गांव के रहने वाले अपने किशोर रिश्तेदार और किशोरी को कमरे में बंद कर दिया था।

किशोर आरोपी ने पीड़िता को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने किशोर आरोपी के खिलाफ बंधक बनाकर दुष्कर्म करने और सह आरोपी विरेंद्र कुमार के खिलाफ दुष्कर्म की साजिश रचने के आरोप में केस दर्ज किया था।
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मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह और बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह कोर्ट में पेश किया गया। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी विरेंद्र कुमार को दुष्कर्म की साजिश रचने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। सरकारी वकील रमेशचंद्र सिंह ने बताया कि दुष्कर्म करने का मुख्य आरोपी किशोर है, उसके केस की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है।
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