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ओलावृष्टि प्रभावित किसानों को मिलेगा बीमा का लाभ

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ओलावृष्टि प्रभावित किसानों को मिलेगा बीमा का लाभ
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गौरीगंज। जिले में शुक्रवार को हुई ओलावृष्टि से प्रभावित 38,155 किसानों को जल्द ही क्षतिपूर्ति का लाभ मिलेगा। इन किसानों की फसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत विभिन्न कंपनियों में बीमित हैं। ओलावृष्टि से हुए नुकसान की सूचना किसानों को स्वयं बीमा कंपनी के टोल-फ्री नंबर के साथ ही अपनी बैंक शाखा में देना अनिवार्य है।

जिले में प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना के तहत सिर्फ गेहूं की ही फसल को ओलावृष्टि आपदा की श्रेणी में रखा गया है। अन्य फसलों के नुकसान पर किसी भी प्रकार का लाभ बीमा कंपनी की ओर से नहीं दिया जाएगा। शुक्रवार शाम जिले में हुई ओलावृष्टि से गेहूं, सरसों, आलू आदि की फसलों का नुकसान हुआ है। जिला कृषि अधिकारी अखिलेश पांडेय ने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी समेत छह कंपनियों को नामित किया गया है।
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जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जिले में 38,155 किसानों का केसीसी पर प्रधानमंत्री फसल बीमा हुआ है। शासन की ओर से जिले में 1.68 करोड़ रुपये का प्रीमियम बीमा कंपनियों को भेजा जा चुका है। शुक्रवार को हुई ओलावृष्टि से पंजीकृत जिन किसानों की गेहूं की फसल का नुकसान हुआ है उन्हें बीमा का लाभ मिलेगा। इसके लिए किसानों को ओलावृष्टि के 72 घंटे की भीतर बीमा कंपनी के टोल-फ्री नंबर के साथ ही अपनी बैंक शाखा में अपनी शिकायत कराना होगा।
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यह है टोल-फ्री नंबर
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि रिलायंस जनरल कंपनी का टोल-फ्री नंबर 180030024088, टाटा जनरल इंश्योरेंश कंपनी का टोल-फ्री नंबर 18002093536, यूनीवर्सल जनरल इंश्योरेंस कंपनी का टोल-फ्री नंबर 18002005142, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी का टोल-फ्री नंबर 18002095959, न्यू इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी का टोल-फ्री नंबर 18002091415 तथा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी का टोल-फ्री नंबर 18001232310 है।
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