हाईकोर्ट ने शिक्षक की
गिरफ्तारी पर लगाई रोक
क्रासर-
दहेज उत्पीड़न के मामले की सुनवाई अब 21 जुलाई को
अमर उजाला ब्यूरो
सुल्तानपुर। दहेज उत्पीड़न के मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी शिक्षक पति की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। याचिका पर सुनवाई के लिए 21 जुलाई की तिथि नियत की गई है। मामला कादीपुर कोतवाली से जुड़ा है।
जौनपुर जिले के खेता सराय निवासी राजेश कुमार पांडेय कादीपुर में स्थित एक डिग्री कॉलेज में शिक्षक हैं। वे मौजूदा समय में कादीपुर कस्बे में रहते हैं। राजेश का वर्ष 2013 से पत्नी अर्पणा पांडेय से विवाद चल रहा है। दीवानी न्यायालय मेें राजेश की पत्नी अर्पणा ने गुजारा भत्ता का मुकदमा दायर किया है। इसी दौरान 16 अप्रैल 2017 को अर्पणा पांडेय ने पति समेत छह नामजद और एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा लखनऊ के गाजीपुर थाने में दर्ज करा दिया था। अर्पणा का आरोप है कि उसे पति समेत अन्य ससुरालीजन दहेज में पांच लाख रुपये नगदी व अन्य घरेलू सामान की मांग को लेकर प्रताड़ित करते हैं। मामले की विवेचना महिला थाना सुल्तानपुर को ट्रांसफर कर दी गई है। आरोपी शिक्षक राजेश पांडेय ने एफआईआर रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनके अधिवक्ता ने बताया कि हाईकोर्ट की डबल बेंच के न्यायमूर्ति अजय लांबा व विजय लक्ष्मी ने शिक्षक की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।