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दुष्कर्मी को 15 वर्ष का कारावास

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सुल्तानपुर। घर में घुसकर तमंचे के बल पर 14 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में शुक्रवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट राहुल प्रकाश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 15 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 37 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका है। जुर्माना की 50 फीसदी धनराशि पीड़िता को मिलेगी।
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गोसाईगंज क्षेत्र के एक गांव की किशोरी के घर में दो नवंबर 2018 की रात करीब तीन बजे आरोपी रामपूजन यादव घुस गया था। आरोपी रामपूजन ने तमंचे के बल पर 14 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। किशोरी की गुहार पर जागे परिवारीजनों को आरोपी धमकाते हुए भाग गया था।
पुलिस ने रामपूजन के खिलाफ घर में घुसकर दुष्कर्म करने व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट सीएल द्विवेदी व रमेश चंद्र सिंह और पीड़िता के अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने घटना को साबित करने के लिए आठ गवाहों को कोर्ट में पेश किया।
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शुक्रवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट राहुल प्रकाश ने आरोपी रामपूजन यादव को दोषी करार देते हुए 15 वर्ष के कारावास व 37 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जुर्माना से 50 फीसदी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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