सुल्तानपुर। बिजली कटौती को लेकर सड़क जाम कर प्रदर्शन करने के मामले में बुधवार को सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा, आप जिलाध्यक्ष समेत 13 आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। स्पेशल जज एमपी-एमएलए पीके जयंत ने पूर्व विधायक समेत अन्य आरोपियों को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए उनकी नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए पहली फरवरी की तिथि नियत की है। कोर्ट ने आरोपियों की क्रिमिनल हिस्ट्री भी तलब की है।
शहर के खैराबाद मोहल्ला स्थित ख्वाजा कांपलेक्स के पास दो/तीन सितंबर 2008 को बिजली कटौती से जूझ रहे शहरवासियों की समस्या को लेकर सपा विधायक अनूप संडा, संजय सिंह (अब आप सांसद) समेत कई अन्य लोगों के साथ सड़क जाम कर प्रदर्शन किया था। पुलिस ने सपा विधायक अनूप संडा, संजय सिंह और उनके सैकड़ों समर्थकों के खिलाफ कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज किया था।
मामले में पुलिस ने 34 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसी मामले में कोर्ट ने पिछले दिनों पूर्व सपा विधायक अनूप संडा समेत 33 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। बुधवार को पूर्व विधायक अनूप संडा, पूर्व सपा जिलाध्यक्ष रघुवीर यादव, आप जिलाध्यक्ष रवींद्र तिवारी, मौलाना कासिम, इरफान उर्फ शहाबुद्दीन, बब्लू उर्फ अजहर, मो. तौकीर खां, मो. जावेद, मेहरोज जफर, मो. सलीम, मो. मेहताब उर्फ टाइगर, शाहिद व बलाकत हुसैन ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया।
स्पेशल जज एमपी-एमएलए एक्ट पीके जयंत ने पूर्व सपा विधायक समेत अन्य आरोपियों की अंतरिम जमानत मंजूर कर उनकी नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए पहली फरवरी की तिथि नियत कर दी है। कोर्ट ने पुलिस से आरोपियों की क्रिमिनल हिस्ट्री तलब की है। इस मामले में आप सांसद संजय सिंह को पहले ही जमानत मिल चुकी है।