गौरीगंज। आरटीआई के तहत वादी को तय समय में सूचना उपलब्ध नहीं करवाना तत्कालीन व वर्तमान बीडीओ को भारी पड़ गया।
सुनवाई के दौरान आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं होने से नाराज राज्य सूचना आयुक्त ने तत्कालीन बीडीओ पर 25 हजार व वर्तमान बीडीओ पर 10 हजार जुर्माना लगाते हुए डीएम को रिकवरी कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।
जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत जगदीशपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत मंगौली में इंदिरा एवं महामाया आवासीय योजना से संबंधी जानकारी नहीं देना तत्कालीन बीडीओ रविशंकर प्रधान व वर्तमान बीडीओ श्वेता वर्मा को भारी पड़ गया।
अधिकारियों के उपस्थिति नहीं होने से नाराज स्वदेश कुमार आयुक्त राज्य सूचना आयोग ने वादी को सूचना नहीं देने का दोषी मानते हुए तत्कालीन बीडीओ रविशंकर प्रधान पर 25 हजार तथा वर्तमान बीडीओ श्वेता वर्मा पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाते हुए डीएम को पत्र भेजकर रिकवरी की कार्रवाई कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।