सुल्तानपुर। घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश पीके जयंत ने मंगलवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माना से 40 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है। मामला कोतवाली नगर से जुड़ा है।
कोतवाली नगर क्षेत्र के एक गांव की महिला की शादी कुड़वार थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। घटना के समय पीड़िता अपने मायके आई थी। 16 अप्रैल 2019 को गांव के ही आरोपी सचिन सिंह ने घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म किया था।
आरोपी पर पीड़िता का जेवर भी लूटने का आरोप लगाया गया था। मामले में कोतवाली नगर पुलिस ने आरोपी सचिन सिंह के खिलाफ घर में घुसकर दुष्कर्म करने और लूट के अभियोग में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाह कोर्ट में पेश किए गए।
मंगलवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश पीके जयंत ने आरोपी को सचिन सिंह को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया। कोर्ट ने जुर्माना में से 40 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है।