सुल्तानपुर। शादी का झांसा देकर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए 10 वर्ष की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दो सह आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। मामला कुड़वार थाने से जुड़ा है।
सरकारी वकील सीएल द्विवेदी के मुताबिक कुड़वार थाने के एक गांव की किशोरी का गांव के ही रंजीत यादव के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। पांच जुलाई 2020 को अभियुक्त रंजीत यादव ने किशोरी को अपने घर बुलाया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। आरोपी राजकुमारी व ओम प्रकाश पर घटना में सहयोग करने का आरोप है। मामले में अभियुक्त रंजीत यादव, राजकुुमारी व ओम प्रकाश के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। सोमवार को कोर्ट ने अभियुक्त रंजीत यादव को दोषी मानते हुए 10 वर्ष की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी राजकुमारी व ओम प्रकाश को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी को सात वर्ष की सजा
सुल्तानपुर। शादी का झांसा देकर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुुमार शर्मा ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए सात वर्ष की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। मामला अखंडनगर थाने से जुड़ा है।
सरकारी वकील विवेक सिंह के मुताबिक अखंडनगर थाने के एक गांव की किशोरी के साथ अभियुक्त सहदेव साहू उर्फ देवा ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया था। आपत्तिजनक फोटो के सहारे किशोरी को अभियुक्त ब्लैकमेल करता था। पुलिस ने मामले में 27 सितंबर 2019 को अभियुक्त के खिलाफ केस दर्ज किया था। सोमवार को कोर्ट ने अभियुक्त सहदेव साहू उर्फ देवा को दोषी मानते हुए सात वर्ष की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। (संवाद)
छेड़छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष की कैद
सुल्तानपुर। किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में सोमवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने आरोपी को दोषी मानते हुए तीन वर्ष की कैद व 21 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। मामला रामगंज थाने से जुड़ा है।
सरकारी वकील रवींद्र सिंह के मुताबिक रामगंज थाने के एक गांव की किशोरी ने इसी थाने के अग्रेसर गांव निवासी ओम प्रकाश कोरी उर्फ भुल्लर के खिलाफ नौ नवबंर 2021 को छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। किशोरी का आरोप है कि अभियुक्त ओम प्रकाश कोरी उर्फ भुल्लर का उसकी मां के साथ अवैध संबंध था।
पांच नवंबर 2021 को अभियुक्त ओम प्रकाश कोरी उर्फ भुल्लर को किशोरी ने आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इसके बाद अभियुक्त ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ की थी और किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने अभियुक्त ओम प्रकाश कोरी उर्फ भुल्लर के खिलाफ छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। सोमवार को कोर्ट ने अभियुक्त ओम प्रकाश कोरी उर्फ भुल्लर को दोषी मानते हुए तीन वर्ष की कैद व 21 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।