सुल्तानपुर। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट के न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने मुख्य आरोपी को दोषी करार देते हुए बृहस्पतिवार को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सह आरोपी को पांच वर्ष की सजा से दंड़ित किया है। दोषियों पर कोर्ट ने 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
मोतिगरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की अनुसूचित जाति की किशोरी काे गांव का ही आरोपी उदयराज तीन जुलाई 2020 को अपने साथ ले गया था। आरोपी उदयराज ने किशोरी को शादी का झांसा देकर दोस्तपुर थाने के जयचंदपुर गांव के शब्बीर अहमद की बाइक पर बैठा दिया था। आरोपी शब्बीर अहमद ने सरैया बाजार स्थित नहर के पास ले जाकर किशोरी से दुष्कर्म किया था। पीड़िता को घर जाकर छोड़ दिया गया था। पीड़िता की मां ने आरोपियों शब्बीर अहमद व उदयराज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने मुख्य आरोपी शब्बीर अहमद को दोषी मानते हुए 10 वर्ष व 35 हजार रुपये जुर्माना और सह आरोपी उदयराज को पांच वर्ष व 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
सात लोगों ने दी थी गवाही
किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म मामले में मुकदमे की सुनवाई के दौरान सात लोगाें ने गवाही दी थी। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि गवाहों में पीड़िता, उसकी मां, विवेचक व स्कूल के प्रधानाचार्य शामिल हैं।