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अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की कैद

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सुल्तानपुर। छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश कल्पराज सिंह ने शनिवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद व 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माना की आधी धनराशि पीड़ित छात्रा को देने का आदेश दिया है। मामला बल्दीराय थाने से जुड़ा है।
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बल्दीराय थाने के एक गांव की 14 वर्षीय छात्रा 28 अक्तूबर 2010 को स्कूल गई थी लेकिन शाम को घर वापस नहीं लौटी थी। परिवारीजनों ने खोजबीन की लेकिन कोई पता नहीं चला। तब छात्रा के पिता ने बल्दीराय थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बाद में पता चला कि बल्दीराय के निर्माणाधीन सरकारी अस्पताल में मजदूरी का कार्य कर रहा आशीष मिश्र छात्रा को बहला-फुसलाकर कहीं लेकर चला गया था। आरोपी आशीष मिश्र बाराबंकी जिले के दरियाबाद थाने के नियामतपुर गांव का निवासी है।
आरोप है कि आशीष मिश्र ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था। मामले की विवेचना पूरी कर पुलिस ने आरोपी आशीष मिश्र के खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म के अभियोग में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से घटना को साबित करने के लिए सात गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया। मामले की सुनवाई कर रहे फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश कल्पराज सिंह ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद शनिवार को आरोपी आशीष मिश्र को अपहरण व दुष्कर्म करने का दोषी करार दिया। कोर्ट ने आरोपी को 10 वर्ष की कैद व 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। जुर्माना की आधी धनराशि पीड़ित छात्रा को मिलेगी।
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