सुलतानपुर। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश ने किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की कैद व 40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। दुष्कर्मी को जेल भेजने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने जुर्माने की राशि से 35 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
दोस्तपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी का 21 अगस्त 2010 को अच्छेलाल ने अपहरण कर लिया था। उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म भी किया था। पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर उसके खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया था।
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह कोर्ट में पेश किए गए। शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश अंकुर शर्मा ने अपहरण व दुष्कर्म के दोषी अच्छेलाल को 10 वर्ष की कैद व 40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया। अदालत ने जुर्माने की रकम में से 35 हजार रुपये बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को देने का आदेश दिया है।