सुल्तानपुर। अमेठी की पूर्व विधायक अमीता सिंह पर दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कोर्ट ने वीडियोग्राफर को गवाही के लिए तलब करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने वीडियोग्राफर के खिलाफ समन जारी करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 12 मई की तिथि नियत की है। मामला बल्दीराय थाना क्षेत्र से जुड़ा है।
शासकीय अधिवक्ता कालिका प्रसाद मिश्र के मुताबिक कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. संजय सिंह के समर्थन में 26 मार्च 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी की पूर्व विधायक अमीता सिंह ने बल्दीराय थाना क्षेत्र के नरसड़ा गांव में बिना अनुमति के सभा की थी। फ्लाइंग स्कॉट मजिस्ट्रेट/खंड शिक्षा अधिकारी बल्दीराय रामकुमार ने पूर्व विधायक के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज कराया था।
इसी मामले में शुक्रवार को अभियोजन पक्ष के गवाह वीडियोग्राफर अनुज कुमार को एमपी-एमएलए के विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने गवाही के लिए तलब करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने वीडियोग्राफर के खिलाफ समन जारी करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 12 मई की तिथि नियत की है।