सुल्तानपुर। स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने शुक्रवार को किशोरी से दुष्कर्म के दोषी अरुण निषाद के खिलाफ सजा के बिंदु पर अपना फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
दोस्तपुर थाने के एक गांव की किशोरी की मां ने एक अक्तूबर 2017 की शाम की घटना बताते हुए अरुण निषाद के खिलाफ दोस्तपुर थाने में अपनी बेटी से छेड़छाड़ सहित अन्य आरोपों में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में पीड़िता के बयान व विवेचना के दौरान मिले अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व पाॅक्सो एक्ट की धारा लगाकर चार्जशीट पेश की।
इस मामले का ट्रायल स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट की अदालत में चला। अदालत ने आरोपी अरुण निषाद को किशोरी से दुष्कर्म का दोषी मानते हुए बुधवार को जेल भेजने का आदेश दिया था। शुक्रवार को दोषी की सजा पर अदालत ने फैसला सुनाया और उसे जेल भेजने का आदेश दिया।