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ऋण लेने के लिए 20 मई तक कर सकते हैं आवेदन

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सोनभद्र। डीएम एस. राजलिंगम ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृृजन कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए गांव में उद्योग स्थापित कराने के लिए अधिकतम 25 लाख का ऋण बैंकों के जरिए उपलब्ध कराया जायेगा। योजना के तहत सामान्य वर्ग के लिए 25 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ावर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक इत्यादि के लिये 35 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। ऐसे लाभार्थी, जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है और गांवों में उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, आईटीआई, पालिटेक्निक, परंपरागत कारीगरों एवं मिशन अन्त्योदय ग्राम के लाभार्थियों को वरियता दी जायेगी। आवेदक 20 मई तक फार्म भरकर योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।
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