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Sonebhadra News: हेरोइन के साथ पकड़ी गई महिला को दस वर्ष की कैद

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सोनभद्र। सात वर्ष पूर्व 29 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ी गई महिला को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उस पर एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक 17 मई 2016 को राबर्ट्सगंज कोतवाली के एसआई अवधेश कुमार यादव ने गश्त के दौरान पूरब महाल निवासी लीलावती को पकड़ा था। तलाशी के दौरान उसके पास से 29 ग्राम हेरोइन मिली। पुलिस ने संबंधित धाराओं में जेल भेज दिया। विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने लीलावती के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी लीलावती को 10 वर्ष की कैद व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने 29 ग्राम हेरोइन को नष्ट करने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता शशांक शेखर मिश्र ने बहस की।
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