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एक से दूसरे जिले में पास लेकर ही कर सकते हैं आवागमन

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टावा से राबर्ट्सगंज बस से पहुंचे झारखंड के श्रमिक। - फोटो : SONBHADRA
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सोनभद्र। लॉकडाउन 4.0 में ढील दिए जाने के संबंध में प्रदेश सरकार की तरफ से जारी दिशा-निर्देश के क्रम में जिले में अब चाय की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि दुकानदारों को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी होगा। इसके अलावा एक से दूसरे जिले में आवागमन के लिए जिलाधिकारी की तरफ से पास जारी किया जाएगा। पास लेकर ही लोग एक से दूसरे जिले में आवागमन कर सकते हैं। बगैर पास आवागमन करने पर कार्रवाई की जाएगी। अभी अंतरजनपदीय बस सेवा भी नहीं शुरू की जाएगी।
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जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने बताया कि लॉकडाउन 4.0 में प्रदेश सरकार की तरफ से जारी गाइड लाइन के अनुरूप सोनभद्र में विभिन्न वस्तुओं की दुकानें खोले जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जरूरत की वस्तुओं दूध, सब्जी, फल, दवा आदि की दुकानें तो प्रतिदिन सुबह सात से शाम छह बजे तक खोले जाने के लिए पहले से अनुमति दी गई है। इसके अलावा अन्य वस्तुओं की दुकानों को लॉकडाउन-3.0 के दौरान जारी रोस्टर के अनुरूप ही खोले जाने की अनुमति दी गई है। दुकानदारों को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी होगा। जहां सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं होगा, संबंधित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन-4.0 में आईस्क्रीम एवं चाय की दुकानें भी सुबह सात से शाम छह बजे तक खोलने की छूट दी गई है। रेस्टोरेंट संचालकों को डोर टू डोर डिलीवरी की ही अनुमति दी गई है। जरूरी निर्माण कार्य भी शुरू करने की छूट दी गई है। कार्यस्थल पर श्रमिक सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर ही कार्य कर सकेंगे। गैर प्रांतों व जनपदों से लौटे श्रमिकों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिले के अधिकांश ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत काम शुरू करा दिए गए हैं। अधिकारियों को सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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