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Sonebhadra News: पत्नी ने प्रेमी से कराई थी पति की हत्या, दोनों को आजीवन कारावास

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साढ़े पांच साल पहले म्योरपुर थाना क्षेत्र के देवरी गांव में फरसे से गला काटकर युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम जितेंद्र कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए दोनों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर उन्हें चार-चार माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
इस घटनाक्रम में पत्नी की भूमिका हत्या की साजिश रचने की रही है, जबकि प्रेमी ने उसके पति की जान ली।
अभियोजन के मुताबिक झारखंड के गढ़वा निवासी रामजतन महतो ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि म्योरपुर के देवरी गांव में नौ वर्ष से मकान बनाकर रह रहे उसके पुत्र सुरेश प्रजापति (38) की 25 सितंबर 2019 की रात सोते समय गला काटकर हत्या कर दी गई।
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उसका शव चारपाई पर पड़ा मिला। घटना के वक्त युवक घर में अकेले था। बच्चों को लेकर पत्नी मायके गई थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर विवेचना की।
घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के परीक्षण और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो विवेचना में गांव के ही रामप्रकाश का नाम सामने आया। उसे गिरफ्तार कर पुलिस ने पूछताछ की तो घटना में सुरेश की पत्नी चिंता देवी का नाम भी सामने आया।
उसने बताया कि दोनों के बीच डेढ़ वर्ष से प्रेम संबंध था। उन्हीं दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची थी। इसी के तहत उसने चिंता देवी को बच्चों के साथ ससुराल गढ़वा भेज दिया था।
इसके बाद 25 सितंबर की रात खेत के रास्ते सीढ़ी से होते हुए घर में घुसा और फरसे से वार कर सुरेश की हत्या कर दी। पुलिस ने मुकदमे में सुरेश की पत्नी का नाम शामिल करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।
सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और साक्ष्यों के परीक्षण के आधार पर कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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