सोनभद्र। वर्ष 2019-20 तक फसली ऋण लेने वाले सभी किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अनिवार्य रूप से तथा ऋण न लेने वाले किसानों के लिए यह योजना स्वैच्छिक आधार पर लागू की जाएगी। यह जानकारी उप निदेशक कृषि दिनेश गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि शासन स्तर से खरीब 2020 एवं आगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक आधार पर लागू करने की व्यवस्था की गई है। खरीब 2020 मौसम के तहत इस योजना का लाभ उठाने के किसानों को 31 जुलाई और रबी के मौसम के लिए योजना का लाभ उठाने के बाबत किसानों को 31 दिसंबर तक औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। उन्होंने बताया कि ऋण लेने वाले किसानों को बीमा कराने की अंतिम तिथि के सात दिन पहले 24 जुलाई तक योजना के तहत प्रिमियम की धनराशि नहीं जमा कर पाने के बारे में संबंधित बैंकों को लिखित रूप से अवगत कराना होगा। अन्यथा किसान के खाते से बैंक प्रिमियम की धनराशि काट सकते हैं।