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Sonebhadra News: गैंगस्टर एक्ट के मामले में दो को चार साल की सजा

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सोनभद्र। रॉर्बट्सगंज कोतवाली में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में दो को चार-चार साल कैद की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश/गैंगस्टर कोर्ट ने दोषी पाते हुए शुक्रवार को यह फैसला सुनाई। कोर्ट ने दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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अभियोजन के मुताबिक तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक राबटर्सगंज शैलेष कुमार राय ने चोरी की घटनाओं में लिप्त चार आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान दलीलों और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सोनू भारती, निवासी बस स्टैंड थाना रॉबर्ट्सगंज और राज कुमार निवासी बेलदहा थाना चोपन को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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