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Sonebhadra News: मादक पदार्थ की अवैध बिक्री में दो को 10-10 साल की सजा

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पुलिस के ऑपरेशन कंविक्शन अभियान के तहत कोर्ट ने मादक पदार्थ की अवैध बिक्री के आरोप में दो दोषियों को दस-दस साल कैद की सजा सुनाई है। उन पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस के अनुसार वर्ष 2015 में बभनी पुलिस ने बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों की खेप बरामद की थी। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत अरविंद यादव निवासी सिरौली जौनपुर और कन्हैयालाल जायसवाल भाऊपुर को आरोपी बनाया था। इनके विरुद्ध लगातार किए गए प्रभावी पैरवी के बाद बुधवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट ने दोनों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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