अदालत ने सुनवाई के बाद दोषसिद्ध पाकर संतोष गुप्ता और श्यामू यादव को उम्रकैद और प्रत्येक को एक लाख 75 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। लापरवाह विवेचक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजा है। वहीं अर्थदंड की समूची धनराशि तीन लाख 50 हजार रुपये पीड़ित पक्ष को मिलेगी।