सोनभद्र। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के फैलाव पर रोक के लिए लॉकडाउन-3 में कुछ रियायतें मिली है। लेकिन जनपदीय क्षेत्र में शाम सात बजे से दूसरे दिन सुबह सात बजे तक आम जनमानस का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। जिलाधिकारी एस राललिंगम ने बताया कि जनपद में टेम्पों, टैक्सी के संचालन की अनुमति नहीं होगी। केवल रोडवेज बसें एवं जनपदीय मार्गों के लिए पंजीकृत बसें ही जनपद की सीमा में 50 प्रतिशत सवारी के साथ सफाई एवं सैनिटाइजेशन के मानकों को पूर्ण करते हुए संचालित की जाएंगी।
उन्होंने बताया कि सम्पूर्ण जनपदीय क्षेत्र में प्रतिदिन शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक जन सामान्य का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़ें कर्मियों, अधिकारियों के लिए यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। बिना मास्क के चलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बताया कि जनपद क्षेत्र में ऑटों पार्ट्स, रिपेयरिंग, स्टेशनरी, मोबाइल रिचार्ज व रिपेयरिंग की दुकानें निर्धारित शर्तों के अनुसार ही संचालित की जाएंगी। जनपदीय सीमा में स्थित सैलून, पॉर्लर एवं पान-गुटखा, चाय की दुकाने, गुमटियां आदि पहले की तरह प्रतिबंधित रहेंगी।