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Sonebhadra News: नाबालिग से छेड़खानी करने के दोषी को तीन वर्ष की सजा

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साढ़े पांच वर्ष पूर्व घर में सो रही नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने बृहस्पतिवार को सुनवाई पूरी की। मामले में दोषी को तीन वर्ष का कारावास और 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 9 हजार रुपये पीड़िता को दि जाएगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक करमा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने करमा थाने में तहरीर दी थी। तहरीर के अनुसार 29 अक्तूबर 2018 को वह अपनी पत्नी के साथ रिश्तेदारी में गया था। घर में उसकी बेटी (12) सो रही थी। तभी रात करीब 12 बजे करमा थाना क्षेत्र के ऐलाही गांव निवासी छोटई उर्फ राम आशीष घर में घुसकर बेटी के साथ छेड़छाड़ करने लगा।
बेटी के शोर मचाने पर वह भाग गया। मामले में एक नवंबर को करमा पुलिस ने छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर मामले की विवेचना की। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी छोटई उर्फ राम आशीष को बृहस्पतिवार को सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील दिनेश अग्रहरि, सत्य प्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने बहस की।
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