रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र में साढ़े छह वर्ष पहले किशोरी से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की कोर्ट ने दोषी को दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उस पर 45 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने तीन अप्रैल 2018 को कोतवाली में दी तहरीर में बताया था कि उसकी बेटी (16) को वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र के लंका कंपाउंड निवासी प्रभात गौतम बहला-फुसलाकर भगा ले गया है।
प्रभात मूल रूप से गाजीपुर के सादात थाना क्षेत्र कुआटी गांव का रहने वाला है। उसने पूर्व में भी बेटी को भगाने की कोशिश की थी। मां ने बेटी के साथ दुष्कर्म की भी आशंका जताई। केस दर्ज कर पुलिस ने मामले की विवेचना की और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।
सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रभात कुमार को दोषी करार दिया। उसे 10 वर्ष की कठोर कैद और 45 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की धनराशि 45 हजार रुपये में से 35 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी।