शक्तिनगर (सोनभद्र)। कोरोना महामारी की तीव्रता को देखते हुए मध्यप्रदेश (सिंगरौली) में यूपी रोडवेज व निजी बसों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ सिंगरौली में आयोजित शादी समारोहों में दोनों पक्षों के 10-10 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। आदेश कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव को दृष्टिगत सिंगरौली के डीएम राजीव रंजन मीना ने शुक्रवार देर शाम जारी किया।
इस आदेश के बाद यूपी रोडवेज के सिंगरौली (विंध्यनगर) डिपो से चलाई जाने वाली बसों के पहिये शनिवार से थम गए। विंध्यनगर नगर डिपो से बनारस, मिर्जापुर, प्रयागराज सहित यूपी के अन्य स्थानों के लिए पूरे दिन करीब दो दर्जन बसों का संचालन होता था। बसों का संचालन मप्र में प्रतिबंधित किए जाने से वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज मिर्जापुर, जौनपुर व आजमगढ़ के बीच संचालित यूपी रोडवेज की बसों का अंतिम पड़ाव शक्तिनगर हो होगा। यह बसें अब विंध्यनगर व बैढ़न के बजाय शक्तिनगर से खुलेंगी और यही इनका अंतिम पड़ाव होगा।
इसी प्रकार शादी सामारोह में अधिकतम 20 व्यक्ति यानि दोनो पक्ष दस-दस व्यक्तियों को सम्मलित होने की अनुमति प्रदान की गई है। शादी समारोह मे डीजे, बैण्डबाजा, रोड लाइट, सामूहिक रूप से बारात का जुलूस आदि को पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। आदेश के अनुसार शादी समारोह मे किसी प्रकार का सामूहिक भोज, प्रीतभोज आदि कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाएगा। आदेश में जिला दण्डाधिकारी सिंगरौली ने उल्लेख किया है कि विगत कुछ दिनों से सिंगरौली जिले मे कोविड 19 का संक्रमण अत्यन्त तीव्र गति से बढ़ रहा है संक्रमण का प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्र में अधिक है। जिले के विभिन्न भागों से आम लोगों का नगरीय क्षेत्र मे आवागमन होने से ग्रामीण क्षेत्र मे भी कोविड 19 का संक्रमण फैलने की आशंका है।
जिले के अंदर संचालन पर भी रोक
शक्तिनगर। मध्य प्रदेश के अन्य जिलों से सिंगरौली आने वाली बसों का आगमन पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। जिले से जिले मे चलने वाली यात्री बसों का भी संचालन प्रतिंबंधित किया गया है। सिंगरौली जिले की सीमा मे केवल ऐसे आटो, ई रिक्सा, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों के संचालन की अनुमति होगी जो मध्यप्रदेश शासन एवं इस कार्यलय से जारी निर्देशो के अनुसार आटो ई-रिक्शा में कुल दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में चालक के अतिरिक्त दो सवारियों को मास्क के साथ यात्रा करने की शर्त पर संचालित किये जाएंगे। उपरोक्त निर्देशों के प्रतिकूल चलने वाली किसी भी छोटे सवारी वाहनों को जिले मे चलने की अनुमति नहीं होगी।