सोनभद्र। नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी और जान से मारने की धमकी देने के मामले में अदालत ने शनिवार को दोषी सोनू कुरैशी को उर्फ शाहिद को 5 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने उस पर साढ़े आठ हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक ओबरा थाना क्षेत्र निवासी 11वीं की छात्रा ने ओबरा थाने में 14 सितंबर 2018 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि जब वह स्कूल से लौटती है तो सेक्टर 10 भलुआ टोला निवासी सोनू कुरैशी उर्फ शाहिद उसके साथ जोर जबरदस्ती करता है।
12 सितंबर को उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। इस वजह से उसकी पढ़ाई बाधित हो रही है। तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और कोर्ट में सोनू कुरैशी उर्फ शाहिद के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया।
मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, 7 गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी सोनू कुरैशी उर्फ शाहिद को 5 वर्ष की कठोर कैद एवं साढ़े आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वही अर्थदंड की धनराशि में से 5 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी।