सोनभद्र। साढ़े पांच वर्ष पूर्व 40 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़े गए तस्कर को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उस पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 28 जुलाई 2017 को शक्तिनगर थाने के एसआई प्रदीप कुमार ने कोहरौल गांव की पुलिया के पास एक बाइक सवार को 40 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान उसकी पहचान छत्रपति केशरी उर्फ छोले पुत्र कांति सिंह निवासी ककरी थाना अनपरा के रूप में हुई। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर मामले की विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध होने पर छत्रपति केशरी उर्फ छोले को 10 वर्ष की कैद व एक लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। कोर्ट ने बरामद 40 ग्राम हेरोइन को नष्ट करने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता शशांक शेखर मिश्र ने बहस की।