सोनभद्र। जिले के नगरीय क्षेत्र ओबरा, रेणुकूट, रेणुसागर व अनपरा की सीमा को जिला प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। साथ ही इन जगहों पर दुकानों के खुलने का समय निर्धारित कर दिया है। इस बाबत जिलाधिकारी एस. राजलिंगम ने बताया कि इन क्षेत्रों में प्रत्येक सप्ताह के सोमवार से शुक्रवार तक प्रात: नौ बजे से दोपहर बाद एक बजे तक दुकानों के खुलने का समय निर्धारित किया गया है। निर्धारित अवधि के पूर्व या उसके बाद नगरीय क्षेत्रों में दुकानों का खोला जाना अग्रिम आदेशतक प्रतिबंधित रहेगा। डीएम ने कहा कि अपेक्षित दूरी का पालन के साथ ही कोविड 19 के संक्रमण के लिए लागू उपायों को सुनिश्चित कराते हुए दुकानों को निर्धारित अवधि तक खुलने की व्यवस्था संबंधित नगरीय क्षेत्र के अधिशासी अधिकारी, थाना प्रभारी सुनिश्चित करेंगे। डीएम ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग से उन नगरीय क्षेत्रों में पाए गए कोरोना पाजिटिव व्यक्तियों में रेणुकूट नगरीय क्षेत्र में 19 एवं पिपरी के अंतर्गत एक व रेणुसागर के अंतर्गत एक पाजिटिव मरीज पाए गए हैं। जिले के ओबरा, रेणुकूट, रेणुसागर, अनपरा औद्योगिक नगरीय क्षेत्रों में निरंतर पाजिटिव केस पाए जाने के दृष्टिगत दुकानों के खोलने के लिए निर्गत पूर्व आदेश में जनपद के अनय नगरीय, ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त उन औद्योगिक नगरीय क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन निर्धारित करते हुए दुकानों को खोलने के लिए निर्धारित अवधि में आंशिक संसोधन करते हुए आवश्यक उपायों को लागू किया जा रहा है। डीएम ने बताया कि इसके लिए ओबरा, रेणुकूट, रेणुसागर, अनपरा की नगरीय सीमा को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक सुबह नौ बजे से दोपहर बाद एक बजे तक दुकानों को खोलने का निर्णय लिया गया है।