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कांवरियों की सुविधा के लिए होगा रूट डायवर्जन

Sun, 24 Jul 2016 12:13 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला /सोनभद्र
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सावन मास में शिवद्वार समेत अन्य शिवालयों में कांवरियों के उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए शनिवार को डीएम सीबी सिंह ने जिले में धारा 144 लागू कर दिया। ध्वनि विस्तारक यंत्र पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। कांवरियों की सुविधा को दृष्ठिगत रखते हुए पुलिस ने रूट डायवर्जन करते हुए रविवार एवं सोमवार को भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। इसके लिए एसपी लल्लन सिंह ने सभी सीओ एवं एसओ को निर्देश जारी कर दिया है। 

पुलिस अधीक्षक लल्लन सिंह ने बताया कि तीसरे एवं चौथे रविवार एवं सोमवार को मिर्जापुर जिले के मड़िहान से घोरावल की जाने वाले रोड पर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित होगा। उक्त वाहनों को मड़िहान के पास रोक कर राजगढ़ की तरफ होते हुए चुनार की तरफ कर दिया जाएगा। राबट्र्सगंज की तरफ से जाने वाले वाहनों को जो हिंदुआरी होते हुए र्मिजापुर की ओर जाते हैं उनको हिंदुआरी तिराहे से नारायनपुर की ओर डायवर्ट कर दिया जाएगा। चोपन की तरफ से आने वाले भारी वाहनों को लोढ़ी के पास बने बैरियर पर रोक कर समस्त गाड़ियों को वनवे करके हाइवे के एक ओर से पास कराया जाएगा।
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राबर्ट्सगंज के धर्मशाला चौक से कोतवाली की तरफ जाने वाले भारी वाहनों को पूर्णतया प्रतिबंधि रहेगा। ओदार मोड़ से गुरेठ, गुरवल, लोहाण्डी होते हुए गुहरथा पार्क की तरफ कर दिया जाएगा। घोरावल कस्बा से शिवद्वार मंदिर की तरफ जाने वाले वाहन  इलाहाबाद बैंक के बैरियर के पास,बर्दिया की तरफ से मध्य प्रदेश तथा आसपास के गांवों से आने वाले वाहनों को सप्तद्वारी के लगे बैरियर के पास रोक कर वहां स्थित पार्क की तरफ मोड़ दिया जाएगा। कहा कि डीएम ने ध्वनि विस्तारक, वाहन/यंत्र को पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया है। यदि कोई ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करते मिला तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 
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