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जिले में चलेंगी रोडवेज बसें, 50 प्रतिशत फीसद लोग होंगे सवार

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सोनभद्र। कोरोना वायरस के फैलाव पर रोक के लिए घोषित लॉकडाउन्र-3 के दौरान जिला ग्रीन जोन में होने के नाते प्रशासन की तरफ से कुछ और क्षेत्रों ने प्रतिबंध में ढील दिए जाने का निर्णय लिया है। इसके तहत जिले के अंदर रोडवेज बसों का संचालन जल्द ही शुरू करने की तैयारी है। सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए बसों में सीट की क्षमता से पचास प्रतिशत यात्री ही आवागमन कर सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी और शहर क्षेत्र में मेन मार्केट से हटकर जो भी दुकानें हैं, उन्हें खोले जाने की छूट दी गई है। शराब की दुकानों को भी कुछ शर्तों के साथ खोले जाने की छूट दी गई है।
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कलेक्ट्रेट में डीएम एस. राजलिंगम ने व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसमें लॉक डाउन के पालन व सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर दुकानें खोले जाने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। बैठक में जिलाधिकारी ने व्यापारियों को बताया कि संपूर्ण जनपद में निर्माण कार्यों की निर्धारित शर्तों के अनुरूप शुरू कराने की अनुमति दे दी गई है। इसके तहत निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानें भी सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए खोली जा सकती हैं।
सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए ही श्रमिकों से कार्य भी कराए जाएंगे। सभी देशी और विदेशी शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। दुकानों पर एक से दूसरे व्यक्ति के बीच कम से कम छह फीट की दूरी रखना जरूरी होगा। एक समय में पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टेंम्पो, टैक्सी के संचालन की अनुमति नहीं है। रोडवेज बसें एवं जनपदीय मार्गों पर पंजीकृत बसें ही जनपद की सीमा में क्षमता से 50 प्रतिशत सवारी लेकर सफाई एवं सैनिटाइजेशन के मानकों को पूर्ण करते हुए चलेंगी। बगैर मास्क के घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
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ऑटो पार्ट्स, रिपेयरिंग, स्टेशनरी, मोबाइल रिचार्ज आदि की दुकानें निर्धारित शर्तों के अनुरूप ही संचालित होंगी। सैलून, पॉर्लर, पान, गुटखा, चाय की दुकानें एवं गुमटियों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। कोई भी संगठन सार्वजनिक स्थल पर एक साथ पांच से अधिक व्यक्तियों को एकत्र कर कोई आयोजन नहीं कर सकेंगे। लाकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
आयोजनों में केवल 20 लोगों को अनुमति
शादी समारोह से संबंधित आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिग सुनिश्चित करते हुए अधिकतम 20 व्यक्तियों के मौजूद रहने की अनुमति होगी। लेकिन वैवाहिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अंतिम संस्कार से संबंधित गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। डीएम ने कहा कि उप जिला मजिस्ट्रेट को तहसील क्षेत्र, खंड विकास अधिकारी को नगरीय निकाय क्षेत्र छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र तथा अधिशासी अधिकारी को नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र में आवश्यक गतिविधियों को जारी रखने के बाबत पास निर्गत करने के लिए नोडल अधिकारी नामित किया गया है। ये अधिकारी अपने क्षेत्रों में आवश्यक गतिविधियों के लिए संबंधित को पास जारी कर सकेंगे।
रोडवेज बसों से घर भेजे गए दो सौ लोग
सोनभद्र। जिले में कोरोना पॉजी़टिव का एक भी मरीज नहीं मिला है। क्वारंटीन सेंटरों में ठहराए गए लोगों में से 381 के सैंपल जांच के लिए बीएचयू भेजे गए हैं। इनमें से 350 की रिपोर्ट आई है। सभी निगेटिव हैं। इस बीच सोमवार को जिले में बनाए गए 14 क्वारंटीन सेंटरों में ठहराए गए लोगों में से करीब 200 लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद भोजन व राशन किट देकर रोडवेज की बसों से उनके घर भेजा गया।
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