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जिले में रेस्टोरेंट एवं प्रिटिंग प्रेस की भी खुलेंगी दुकानें 20-24-30

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सोनभद्र। कोरोना वायरस के फैलाव पर रोक के लिए जारी लॉकडाउन-4.0 के बीच दुकानें खोले जाने के संबंध में बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी एस राजलिंगम की ओर से नया रोस्टर जारी किया गया। अब रेस्टोरेंट, प्रिटिंग प्रेस, सिटी कार्ट व वी मार्ट सहित अन्य दुकानों को खोले जाने की सशर्त अनुमति दी गई है। बस डिपो, रेलवे स्टेशन के आसपास चलने वाली कैंटीन तथा रेस्टोरेंट आदि को खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी करने की शर्त पर खोलने की छूट जिला प्रशासन की तरफ से दुकानें खोलने के संबंध में दिनवार रोस्टर जारी किया गया है। इसके तहत सोमवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को सुबह सात से शाम छह बजे तक गारमेण्ट्स, कपड़ा, फुट वियर की दुकानें खुलेंगी। मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को बर्तन, प्रिन्टिंग प्रेस, वेल्डिंग एवं खराद, टेंट हाउस, जनरल स्टोर, कास्मेटिक्स, सर्राफा, रस्सी-बाधी की दुकानें खोली जाएंगी। जबकि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रानिक्स, मैकेनिकल शॉप, हार्डवेयर, स्टेशनरी, ड्राई क्लीनर, फर्नीचर, टायर व टायर रिपेयरिंग, दोना पत्तल, चश्मा, रेस्टोरेन्ट, मिष्ठान, नमकीन व आईसक्रीम की दुकानें साप्ताहिक बंदी के अतिरिक्त प्रतिदिन खोली जा सकेंगी। उपयुक्त निर्धारण अनुसार रेस्टोरेंट, मिष्ठान, आईसक्रीम, नमकीन निमार्ता, विक्रेता प्रतिष्ठानों को मात्र ग्राहकों को होम डिलीवरी व सीधे बिक्री की अनुमति होगी। इन दुकानों में बैठाकर खिलाने की अनुमति नहीं होगी।
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