सोनभद्र जिले की विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट आशुतोष कुमार सिंह की अदालत ने रेणुकूट नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन शिवप्रताप सिंह की हत्या समेत कई मामलों में आरोपी पूर्व चेयरमैन अनिल सिंह समेत दस आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट में आरोप तय किया है। हालांकि आरोपियों ने आरोप से इनकार करते हुए फिर से विचार की मांग की है। इसके लिए 23 सितंबर की तिथि नियत की गई है।
सरकारी वकील धनंजय शुक्ला ने बताया कि पिपरी थाने के इंस्पेक्टर अभय नारायण तिवारी ने 20 जनवरी 2020 को थाने में गैंगस्टर एक्ट का वाद दर्ज किया था। आरोप लगाया था कि वे क्षेत्र में गश्त पर निकले थे तभी पता चला कि एक गैंग इस क्षेत्र में कार्य करता है। इसका गैंग लीडर जमुना सिंह हैं। उनके साथ गिरोह में पूर्व चेयरमैन अनिल सिंह, राकेश सिंह, बृजेश सिंह, राकेश मौर्या, विकेश सिंह, सुधांशु सिंह, कुमार सौरभ, रवि सिंह और गांधी यादव शामिल हैं।
इनके विरुद्ध कोई भी बोलने का साहस नहीं जुटा पाता। अदालत ने सुनवाई करते हुए प्रथम दृष्टया गंभीर अपराध मानते हुए गैंगेस्टर एक्ट में आरोप तय किया है। विचारण के लिए 23 सितंबर की तिथि नियत की गई है।