सोनभद्र। महिला से दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (सीएडब्ल्यू) अर्चना रानी की अदालत ने मंगलवार को आरोपी महेश विश्वकर्मा की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। कोर्ट ने एक-एक लाख रुपये की दो जमानत प्रस्तुत करने पर रिहाई का आदेश दिया है। विवेचना में सहयोग करने, गवाहों को प्रभावित न करने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करने की शर्त लगाई है।
अभियोजन के अनुसार शाहगंज थाना क्षेत्र की 29 वर्षीय महिला ने बताया था कि 16 जनवरी की शाम वह घर पर अकेली थी। इसी दौरान ट्रैक्टर चालक महेश विश्वकर्मा उसके घर पहुंचा और जोताई के पैसे को लेकर विवाद के बाद दुष्कर्म किया। आरोप है कि बाद में 21 जनवरी को सुलह के बहाने उसे रॉबर्ट्सगंज में एक स्थान पर ले जाकर दोबारा दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर धमकी दी। पुलिस से कार्रवाई न होने पर पीड़िता ने न्यायालय का सहारा लिया। न्यायालय के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों और पत्रावली के अवलोकन के बाद अदालत ने जमानत मंजूर की। संवाद