सोनभद्र। करीब साढ़े सात पहले अनुसूचित जाति की किशोरी को जंगल में ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने दोषी राज पांडेय उर्फ राजा को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए उस पर 56 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर 2 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की धनराशि में से 40 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता की मां ने 25 अक्तूबर 2018 को रॉबर्ट्सगंज थाने में तहरीर दी थी। 23 अगस्त 2018 की शाम 4 बजे उसकी बेटी (16) को चोपन थाना क्षेत्र के रजधन पइका निवासी पूर्व परिचित राज पांडेय उर्फ राजा उर्फ राजा मिश्रा बहला फुसलाकर बाइक से चुर्क जंगल में ले गया और जबरन दुष्कर्म किया। उसके बाद बेटी को मारपीट कर जाति सूचक शब्दों से गाली देकर कहीं शिकायत करने पर जान मारने की धमकी भी दी। तहरीर पर रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की। विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने दुष्कर्म के दोषी राज पांडेय उर्फ राजा (30) को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 56 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 2 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।