सोनभद्र। कोरोना महामारी को देखते हुए डीएम/जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सिंह ने जिले में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य ग्राम पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवारों को चुनाव के प्रचार-प्रसार के लिए वाहनों का पास जारी नहीं करने का निर्देश दिया है। जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों को प्रचार करने के लिए एक-एक वाहन का पास दिया जाएगा। सभी तहसीलों के एसडीएम वाहनों को अनुमति/पास जारी करेंगे। डीएम ने कहा कि सदस्य जिला पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र बड़ा होता है, इसलिए उम्मीदवारों को मतदान दिवस के पूर्व प्रचार करने के लिए तथा मतदान दिवस पर मतदान स्थलों का भ्रमण करने के लिए एक वाहन की अनुमति दी जा सकती है। उम्मीदवार के निर्वाचन अभिकर्ता आवंटित वाहन को प्रचार हेतु उपयोग कर सकेंगे। अभिकर्ता अपने नियुक्ति पत्र पर प्रमाणित फोटो चस्पा करेंगे, ताकि उम्मीदवार के वाहन पर चेकिंग के समय उनका सत्यापन हो सकें। उम्मीदवार के वाहन पर आगे के शीशे पर उम्मीदवार का नाम, वार्ड संख्या के नाम की मोटे अक्षरों में प्रिंटेड स्लिप चिपकानी होगी। दिव्यांग प्रत्याशियों को मतदान दिवस के पूर्व प्रचार के लिए तथा मतदान दिवस पर मतदान स्थल के भ्रमण के लिए एक वाहन की अनुमति दी जाएगी। उम्मीदवारों के मतदान दिवस के पूर्व प्रचार के लिए तथा मतदान दिवस पर मतदान स्थलों के भ्रमण के लिए आयोग द्वारा अनुमन्य वाहनों के प्रयोग एवं सभा/रैली/जुलूस के आयोजन की अनुमति देने के लिए तहसीलों के उप जिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया गया है। संबंधित उपजिला मजिस्ट्रेट अपने तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विकास खंडों/ग्राम पंचायतों के उम्मीदवारों को निम्नानुसार अनुमति/वाहन पास जारी करेगें।