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हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा

Wed, 30 Sep 2015 11:14 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, सोनभद्र
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साढ़े तीन साल पूर्व पुश्तैनी जमीन के विवाद में गोली मारकर पट्टीदार ब्रम्हदेव मिश्रा की हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश(फास्ट ट्रैक कोर्ट) विवेक की अदालत ने बुधवार को आरोपी रामेश्वर दत्त मिश्रा को आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। रामेश्वर दत्त मिश्र साढ़े तीन साल से मिर्जापुर जेल में निरुद्ध है।
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 करमा थाना क्षेत्र के जोकाही गांव निवासी त्रिपुरारी मिश्रा ने करमा थाने में 16 अप्रैल 2012 को भैरोपुर गांव निवासी रामेश्वर दत्त मिश्रा के विरुद्ध हत्या का केस दर्ज कराया था। आरोप है कि चाचा ब्रम्हदेव मिश्रा से रामेश्वर दत्त मिश्रा का जमीन का विवाद था। 16 अप्रैल 2012 को सुबह नौ बजे ब्रम्हदेव मिश्रा करकी माइनर पर स्थित दूकान पर चाय पी रहे थे। उसी दौरान रामेश्वर दत्त मिश्रा बाइक से दो लोगों के साथ पहुंचा और ब्रम्हदेव मिश्रा को गोली मार दी,

जिससे उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में रामेश्वर दत्त मिश्रा 30 अप्रैल 2012 से मिर्जापुर जिला कारागार में निरुद्ध है। अदालत ने रामेश्वर दत्त मिश्रा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से पैरवी एडीजीसी क्रिमिनल विंदू यादव ने की।
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