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मां के हत्यारे बेटे को उम्रकैद की सजा

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सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार की अदालत ने हत्या के दो अलग-अलग मामलों में जहां मां के हत्या के आरोपी बेटे को उम्रकैद वहीं एक मां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों मामलों में दो-दो हजार रुपये अर्थदंड एवं अर्थदंड न देने पर दो-दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। दोनों मामले दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के है।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक दुद्धी कोतवाली में दी तहरीर में वार्ड नंबर नौ दुद्धी निवासी अवधेश कुमार मिश्रा ने आरोप लगाया था कि 10 जनवरी 2018 को उसके छोटे भाई राकेश कुमार मिश्रा उर्फ कलोल ने मां उर्मिला देवी के सिर पर फावड़े से वार कर दिया था। जिससे मां की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा मामला भी दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के दुम्हान गांव का है। दुद्धी कोतवाली में एक मई 2015 को दी तहरीर में दरोगा सिंह ने आरोप लगाया था कि उसके छोटी बेटी की शादी थी। उसकी बड़ी बेटी रजवंती देवी घर पर ही अपने 15 वर्षीय बेटे नंदलाल के साथ रहती थी। सुबह 10 बजे रजवंती ने अपने सो रहे बेटे की गर्दन पर फावड़े से कई वार कर हत्या कर दी। पुलिस दोनों मामलों को गंभीरता से लिया और हत्या की एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की और पर्याप्त सबूत मिलने पर दोनों मामलों में विवेचकों ने बारी-बारी से चार्जशीट दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों मामलों में दोषसिद्ध पाकर दोषी राकेश कुमार मिश्रा और रजवंती देवी को उम्रकैद और दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न देने पर दो-दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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