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बेदखली की नोटिस से सकते में पूर्व सैनिक का परिवार

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द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिक स्व. केदारनाथ दुबे के पुत्र जनार्दन दुबे को रिहंद कालोनी सिविल अनुरक्षण खंड के अधिशासी अभियंता वाईडी शर्मा ने नोटिस जारी कर आवंटित भूमि से अतिक्रमण हटाने व जुर्माना जमा करने को कहा है। नोटिस मिलने के बाद सैनिक का परिवार परेशान है। उन्होंने सीएम को पत्र भेजकर उत्पीड़न का आरोप लगाया है।
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जनार्दन दुबे ने बताया कि मां सावित्री देवी को सिंचाई विभाग पिपरी ने आठ दिसंबर 1969 को रहने के लिए भूमि आवंटित किया था। प्लाट आवंटित होने के बाद 18 मार्च 2009 को 16835 रुपये बतौर किराए की धनराशि भी जमा कर दी गई। सिंचाई विभाग ने प्लाट तो आवंटित कर दिया लेकिन वह प्लाट कहां है, यह चिह्नित नहीं किया गया। एक जनवरी 1999 से अवैध अतिक्रमण की रिपोर्ट बनाकर 13 अप्रैल 2010 को नोटिस थमा दी गई। चालू वर्ष 2021 में 24 फरवरी को पुन: नोटिस मिलने के बाद मालूम हुआ कि आवंटित भूमि पर अवैध अतिक्रमण मानते हुए 332640 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया गया। बताया कि प्लाट उनकी मां के नाम आवंटित है और नोटिस उन्हें दी जा रही है। सैनिक के स्वजनों ने बेघर करने व बेवजह परेशान करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से न्याय दिलाने की मांग की है। इस बाबत एक्सईएन वाईडी शर्मा का कहना है कि यह विवाद न्यायालय में था। बीते 19 फरवरी को फैसला विभाग के पक्ष में आया। फैसला आने के बाद बीते 24 फरवरी को जनार्दन दुबे को नोटिस जारी किया गया है।
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