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राम केवल हत्याकांड: सगे भाइयों समेत छह दोषियों को उम्रकैद, कुल्हाड़ी और लाठी-डंडे से पीट-पीटकर ली थी जान

Thu, 05 Sep 2024 09:12 AM IST
वाराणसी ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र।

सार

सोनभद्र जिले में राम केवल हत्याकांड में सगे भाइयों समेत छह दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी दोषियों पर 27-27 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। 
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अदालत - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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सात वर्ष पूर्व हुए राम केवल हत्याकांड में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जीतेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने छह दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषियों में दो-दो सगे भाई भी शामिल हैं।
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कोर्ट ने प्रत्येक पर 27-27 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर चार-चार माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। घटना रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र के दरमा गांव की है।
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ये हुई थी घटना

11 जुलाई 2017 को शंकर धांगर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सुबह 10 बजे उसके पिता राम केवल जंगल में मवेशियों को चरा रहे थे।
उसी समय शंभू धांगर उसका भाई विनोद धांगर, जय सिंह चेरो उसका भाई विजय चेरो, अच्छेलाल धांगर, धरमू धांगर आए और उसके पिता राम केवल को घेरकर कुल्हाड़ी व लाठी डंडे से मारने- पीटने लगे।

उसकी चाची, पत्नी, मां ने शोर मचाया और बीचबचाव करने लगीं तो अभियुक्त गाली देते हुए जंगल की ओर भाग गए। जब मौके पर जाकर देखा तो उसके पिता राम केवल की मौत हो गई थी।

इस तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया और चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर कोर्ट ने सभी दोषियों को उम्रकैद व 27-27 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
अर्थदंड न देने पर चार-चार माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समाहित की जाएगी।
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