सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने मंगलवार को तीन साल पूर्व नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी लालता प्रसाद को उम्रकैद और 51 हजार 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न देने पर एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की समस्त धनराशि 51,500 रुपये पीड़िता को दी जाएगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक बीजपुर थाने में पीड़िता के भाई ने 12 जनवरी 2018 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी 17 वर्षीय बहन के साथ 10 जनवरी 2018 को बीजपुर थाना क्षेत्र के जरहा टोला गांव निवासी लालता प्रसाद ने दुष्कर्म किया। प्रधान के कहने पर सूचना देकर कार्रवाई की मांग की गई थी। पुलिस ने दुष्कर्म समेत पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की और पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने लालता प्रसाद के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात दोषसिद्ध पाकर दोषी लालता प्रसाद को उम्रकैद और 51 हजार 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न देने पर एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।