फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sonebhadra News: हत्या के दोषी को उम्रकैद, डेढ़ साल में आया फैसला

विज्ञापन
विज्ञापन
सोनभद्र। डेढ़ वर्ष पूर्व हुए नान्हू गोंड हत्याकांड में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उस पर 22 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के मुताबिक बीजपुर थानांतर्गत अंजनी टोला बखरिहवा निवासी लक्ष्मीनिया देवी ने बीजपुर थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि 4 नवंबर 2021 को उसका पति नान्हू गोंड व रिश्तेदार बखरिहवा गांव निवासी राम सिंह शाम को घर से निकले थे। इसी दौरान आपस में गाली गलौज करते हुए नान्हू गोंड की गला दबाकर हत्या कर दी गई। तहरीर पर राम सिंह के विरुद्ध केस दर्ज किया गया। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर राम सिंह के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद दोषी राम सिंह को उम्रकैद व 22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार पाठक ने बहस की।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें