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पांच रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से देना होगा हाउस टैक्स

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दुद्धी। नगर पंचायत क्षेत्र में एक अप्रैल 2020 से हाउस टैक्स लगाने की घोषणा कर दी गई, लेकिन अब तक किसी ने टैक्स नहीं जमा किया। नगर पंचायत प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया है। नगर पंचायत चेयरमैन राजकुमार अग्रहरि ने बताया कि नगर पंचायत सीमा क्षेत्र में जो भी गृह होंगे वे सभी हाउस टैक्स के दायरे में आएंगे। उन सभी गृह स्वामियों को हाउस टैक्स प्रतिवर्ष देना होगा। हाउस टैक्स वर्ष 2020 में ही एक अप्रैल से लागू कर दिया गया है। अगले महीने से नगर के गृह स्वामी अपना हाउस टैक्स नगर पंचायत कार्यालय में आकर जमा करा सकते हैं और इसकी रसीद प्राप्त कर सकते हैं। पांच रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रेट निर्धारित किया गया है। नगर पंचायत क्षेत्र में 3500 घर हैं। गृह स्वामियों को यदि लगता है कि उनके मकान का क्षेत्रफल ज्यादा अंकित कर दिया गया है वे गृह स्वामी नगर पंचायत कार्यालय में आकर अपनी शिकायत प्रार्थना पत्र देकर उस आधार पर मकान की फिर से पैमाइश करा सकते हैं ताकि गृह कर का निर्धारण हो सके।
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