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Sonebhadra News: दुद्धी के पूर्व विधायक मामले में टली सुनवाई

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दुष्कर्म के दोषी दुद्धी के पूर्व विधायक रामदुलार गोंड को फिलहाल राहत नहीं मिली है। जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट की ओर से दी गई 25 साल कैद की सजा को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो पाई। कोर्ट ने मामले में 11 मार्च की नई तिथि तय की है।
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पूर्व विधायक खेमे को उम्मीद थी कि कोई महत्वपूर्ण निर्णय आएगा, मगर उन्हें मायूस होना पड़ा। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट ने रामदुलार गोंड को दोषी करार देते हुए गत 15 दिसंबर को 25 साल कैद की सजा सुनाई थी। दस लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया था। इसके बाद से ही वह जेल में है।
उसकी विधानसभा सदस्यता भी रद्द की जा चुकी है। कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए रामदुलार की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सोमवार की तिथि तय थी। रामदुलार ने सजा को रद्द करने और जमानत पर रिहा करने की मांग की है।
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हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड को तलब किया था। दिन भर लोगों की निगाह इस पर लगी रही, लेकिन बाद में सुनवाई नहीं हो सकी। अब 11 मार्च को जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी।

नहीं आए मुन्ना और लालव्रत, कोर्ट में पेश हुआ अजीत
अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम एहसानुल्लाह खान की कोर्ट में नक्सली की हत्या से जुड़े मामले में सोमवार को अजीत कोल को कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया। इस मामले में मुन्ना विश्वकर्मा व लालब्रल कोल को भी पेश होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से दोनों नहीं आ सके। तीनों आरोपियों का बयान दर्ज होना है। अधिवक्ता रोशन लाल यादव के मुताबिक कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 11 मार्च की तिथि तय की है।
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