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Sonebhadra News: दरवाजे पर गाली देने से रोकने पर की थी हत्या, दो को उम्रकैद

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सोनभद्र। करीब साढ़े 10 वर्ष पहले युवक की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जीतेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर 4-4 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। शराब पीकर दरवाजे पर गाली देने से रोकने पर हत्या की गई थी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक रॉबर्ट्सगंज के न्यू मार्केट निवासी राजेश उर्फ बल्ला ने 4 नवंबर 2013 को थाने में दी तहरीर में बताया था कि तीन नवंबर की रात करीब 12 बजे उसके छोटे भाई राजू उर्फ ननकू से अशोक नगर निवासी संजय कुमार धोबी और आर्यनगर निवासी मनीष कुमार से विवाद हो गया।
संजय और मनीष शराब पीकर दरवाजे पर गाली दे रहे थे। जिस पर राजू ने दो-चार थप्पड़ मारकर दोनों को भगाने की कोशिश की थी। रात करीब 2:30 बजे संजय और मनीष फिर उसके घर पर आए और माफी मांगने लगे और कहा कि अब हमलोग कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद कहा कि दिवाली की हम लोगों को त्योहारी दीजिए और हमलोग राजू के साथ जाकर कुछ खा पी लेंगे।
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उसके बाद संजय और मनीष राजू को लेकर नई बस्ती शराब की दुकान पर ले गए और धोखे से राजू के ऊपर ईंट और पत्थर से प्रहार कर सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें पहुंचा कर हत्या कर दी। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी संजय कुमार धोबी और मनीष कुमार को उम्रकैद और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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