अपर सत्र न्यायाधीश न्यू एफटीसी कोर्ट यशवंत कुमार मिश्र की अदालत ने सोमवार को एसिड अटैक मामले में अभियुक्त को 12 वर्ष का सश्रम कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया। वह 18 नवंबर 2014 से जेल में निरुद्ध है।
राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने कोतवाली में तहरीर दी कि उसकी बेटी 10 नवंबर 2014 को शाम 4:55 बजे कोटे की दूकान से राशन और मिट्टी का तेल लेकर आ रही थी। रास्ते में राबर्ट्सगंज के राजा साहब कटरा निवासी रिंकू गुप्ता ने बेटी के चेहरे पर एसिड फेंक दिया, जिससे उसका चेहरा और हाथ झुलस गया।
रिंकू शादीशुदा एवं दो-तीन बच्चों का पिता है। उसने उनकी बेटी से शादी का प्रस्ताव रखा तो उसने इंकार कर दिया। इसपर रिंकू ने एसिड फेंक दिया। रिंकू उसे समूचे परिवार के साथ जान से मारने की धमकी दे रहा है। कोतवाली पुलिस ने रिंकू के विरुद्ध केस दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया।
विवेचना के दौरान पुलिस ने 18 नवंबर 2014 को रिंकू को गिरफ्तार कर जेेल भेज दिया। विवेचक ने पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने यह माना कि एसिड पीड़िता का पूरा जीवन अंधकारमय हो जाता है। ऐसे में अभियुक्त को समाज में खुला छोड़ा जाना उचित नहीं है। न्यायालय ने दोष सिद्ध पाकर रिंकू को उपरोक्त सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कुंवर वीर प्रताप सिंह ने पैरवी की।