सोनभद्र। रायपुर थाना क्षेत्र में साढ़े छह वर्ष पहले हुई किशोरी से छेड़खानी के मामले में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की कोर्ट ने दोषी को पांच वर्ष के कठोर कैद की सजा सुनाई है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उस पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसमें से तीन हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।
अभियोजन पक्ष के मुताबिकए रायपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने 31 मई 2018 को बेटी के साथ छेड़खानी का केस दर्ज कराया था। तहरीर में बताया था कि 30 मई की रात बिजली न होने के कारण परिवार घर के बाहर दरवाजे पर सो रहा था। बेटी (14) भी बगल में चारपाई पर सो रही थी। रात करीब साढ़े 12 बजे विजय वहां पहुंचा और बेटी से छेड़खानी की। बेटी के शोर मचाने पर आरोपी चाकू दिखाकर धमकाने लगा। तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने, गवाहों के परीक्षण पर शुक्रवार को सजा सुनाई।