आदिवासियों की जमीन कब्जा करने वालों के विरुद्ध विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट आबिद शमीम की अदालत ने रामपुर बरकोनिया इंस्पेक्टर को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। बुधवार को मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सीओ से मामले की विवेचना कराने और परिणाम से अवगत कराने को कहा। यह आदेश रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र के बिरनचुआ निवासी विफनी देवी और रामविलास गोंड के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिए। दोनों ने अपने अधिवक्ता के जरिए प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने देकर लगाया गया है कि अनुसूचित जनजाति की जमीन पर रॉबर्ट्सगंज के सिद्धि कला निवासी कृष्ण कुमार जायसवाल और रीता जायसवाल, सिद्धि खुर्द निवासी सिंघासन, राजू मौर्य, बीरबन निवासी सरोज गुप्ता व 4-5 अन्य लोगों ने 23 नवंबर की सुबह एक ट्रैक्टर लेकर आए। उनकी जमीन जोतकर सरसों बोने लगे। जब मना किया गया तो जाति सूचक शब्दों से गाली देते हुए जान मारने की धमकी देकर चले गए। इसकी सूचना थाने पर दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब एसपी को प्रार्थना पत्र दिया। फिर भी सुनवाई नहीं होने पर अदालत की शरण ली। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने गंभीर अपराध मानते हुए विवेचना कराना आवश्यक माना।