सोनभद्र। करीब सवा तीन वर्ष पूर्व हुए अविनाश गुप्ता उर्फ भोनू हत्याकांड में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जीतेंद्र कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने दोषी दिनेश गुप्ता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सोमवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उस पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर 4 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक रायपुर के डोरिया निवासी सोनू गुप्ता ने 8 जून 2022 को थाने में तहरीर दी थी। बताया कि उसका छोटा भाई अविनाश गुप्ता उर्फ भोनू डोरिया रोड पर चाट की दुकान चलाता है। सात जून को उसके गांव का पट्टीदार दिनेश गुप्ता दुकान पर चाट खाने के बाद बगैर पैसा दिए चल दिया। जब छोटे भाई अविनाश ने पैसे की मांग की तो गाली देने लगा और देख लेने की धमकी देते हुए चला गया। रात करीब 8 बजे जब अविनाश दुकान बंद कर खेत पर आने लगा तभी दिनेश गुप्ता अपनी मां की वैशाखी लेकर आया और भाई की बेरहमी से पिटाई की। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान अविनाश वकी मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज मामले की विवेचना की और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, सात गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी दिनेश गुप्ता को उम्रकैद व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 4 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।