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धनेसरी हत्याकांड के दोषी को दस साल की कैद

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सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव की अदालत ने बृहस्पतिवार को 10 साल पहले धनेसरी हत्याकांड के मामले में दोषी रामकिसुन गोंड को 10 साल की कैद और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर चार माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक ओबरा थाना क्षेत्र के बघमनवा बिल्ली मारकुंडी गांव निवासी रामदेव गोंड पुत्र समरत ने 28 नवंबर 2012 को ओबरा थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसका सगा भाई रामकिसुन गोंड ने कुल्हाड़ी से आग ताप रही बुआ धनेसरी देवी को जादू टोना करने का आरोप लगाकर कई वार किए। इलाज के दौरान धनेसरी देवी की मौत हो गई। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोषसिद्ध पाकर रामकिसुन गोंड को दस साल की कैद और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर चार माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ज्ञानेंद्र शरण रॉय ने बहस की।
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