सोनभद्र। कोतवाली पुलिस ने शनिवार को फर्जी सेल्स सर्टिफिकेट के जरिए सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय से ट्रैक्टरों का रजिस्ट्रेशन कराने के मामले में विनोद के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। अब पुलिस एआरटीओ दफ्तर से रजिस्ट्रेशन से संबंधित कागजात जुटाने में जुटी है।
पुलिस के मुताबिक राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के उरमौरा गांव निवासी वादी अशोक पाठक की मां सिद्धेश्वरी आटो सेल्स के प्रोपाइटर हैं। उनका कहना है कि वह आयशर ट्रैक्टर के सेल्स स्पेयर की बिक्री व वर्कशाप की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य करते है। उनके फर्म द्वारा एक ट्रैक्टर आरके सिंह व एक ट्रैक्टर बबुआराम को बेचा गया था। विनोद कुमार पांडेय ने फर्जी ढंग से मां शारदे आटो सेल्स औड़ी मोड़ का प्रोपाइटर जाहिर करते हुए सेल्स सर्टिफिकेट कर उक्त दोनों ट्रैक्टरों का रजिस्ट्रेशन सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सोनभद्र के यहां से करवा दिया गया। इसकी जानकारी होने पर उन्होंने फर्जी कागजात तैयार ट्रैक्टरों का रजिस्ट्रेशन कराने की लिखित रूप से शिकायत सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी से किया। 12 जुलाई 2017 को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने कथित मां शारदा आटो सेल्स को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए पत्र जारी किया, लेकिन अभी तक स्पष्टीकरण नहीं दिया। पुलिस ने बताया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देश पर वादी अशोक पाठक की तहरीर पर राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के मझिगांव निवासी विनोद पांडेय के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी गई है।